गैस सिलेंडर के कालाबाजारी के आरोप में 2 वर्ष जेल
बक्सर अप तू डेट न्यूज़ | कमर्शियल गैस सिलिंडर के कालाबाजारी के आरोप में अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी कमलेश सिंह देउ ने सोमवार को गवाहों की बातों को सुनने के बाद दो लोगों को दो वर्ष की सजा और पांच हजार का जुर्माना का सजा सुनाया है।
इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक अरविंद चौबे ने बताया की जिले के डुमरांव अनुमंडल के अभियुक्त जमुना शाह पिता रामकिशन शाह नेनुआ, एवं पप्पू शाह पिता जय किशन भारती हथेलीपुर दोनों अभियुक्त 5 जनवरी 2019 को माँ डुमरेजनी इंटरप्राइजेज के नाम पर कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्धमान पश्चिम बंगाल से गैस लेकर डुमरांव एवं आसपास के गांव में कालाबाजारी करते करने की सूचना के आधार पर एसडीएम डुमराव, जिला आपूर्ति पदाधिकारी बक्सर, एमओ डुमरांव के द्वारा संयुक्त छापेमारी किया गया कि इस दौरान डुमरांव नगर के सफाखाना रोड से पिकअप पर लदा ग्यारह कमर्शियल 21 किलो का गैस सिलेंडर जब्त किया गया। वही एजेंसी के कागजात की मांग किया गया तो दिखाने में असमर्थ हुए जिसके बाद डुमराव थाना में केस दर्ज किया गया। वहीं इस मामले में 6 गवाहों की गवाही के पश्चात अभियुक्त को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी कमलेश सिंह देउ द्वारा दोषी पाया गया और दोनों अभियुक्तों को 2 वर्ष की जेल एवं ₹5000 दंड के रूप में जुर्माना किया गया।
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