हत्या के मामले में तीन को 10-10 वर्ष की सजा, 2-2 लाख जुर्माना

बक्सर अप टू डेट न्यूज़ | बक्सर कोर्ट ने 14 मार्च को बक्सर के मुनीम चौक हत्या मामले में शनिवार को तीन अभियुक्तों दस -दस साल कारावास 2-2 लाख रुपयों का जुर्माना लगाया गया है।अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 4 विजेन्द्र कुमार ने पुलिस और दोनों पक्षों के गवाहों सुनने के बाद हत्या के मामले में अभियुक्तों को दोषी पाया है।जिसके बाद कोर्ट ने सजा सुनाते हुए सेंट्रल जेल बक्सर भेज दिया।

अपर लोक अभियोजक त्रिलोकी मोहन ने बताया कि घटना 14 मार्च20 21की है बक्सर नगर थाना क्षेत्र के मुनीम चौक के रहने वाले ओम बाबू पत्नी पृष्पा गुप्ता दोनों अपने घर में बैठे हुए थे। जिनका मुनीब चौक पर ही मिठाई का दुकान भी था। उसी समय सोमनाथ आर्य उर्फ बाबू साहेब, जितेश ,चांदनी देवी, प्रियंका देवी घर में घुसकर मारपीट करने लगे एवं हथौड़े से ओम बाबू को मारकर हत्या कर दिया गया।

इसी मामले में पत्नी पुष्पा गुप्ता ने अभियुक्तों के खिलाफ नगर थाना में एफआईआर दर्ज किया था।जिसमें सोमनाथ आर्य,ज्ञानेंद्र कुमार उर्फ बाबू साहेब, जितेश कुमार ,चांदनी देवी, प्रियंका देवी पर हत्या का आरोप लगाया था।जो सभी मुनीम चौक के ही रहने वाले हैं।जो कोर्ट की करवाई में साक्ष्य के आधार पर दोषी पाये गये।वहीं महिलाओं को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया।

बता दे कि ओम बाबु और सोमनाथ के बीच दुकान लगाने को लेकर विवाद हुआ था।जिसके बाद मारपीट में हथौड़ा से सर पर वार किया गया जिसमें ओम बाबू की मौत हो गई।जिसके बाद आक्रोशित लोगो द्वारा सड़क जाम कर आरोपी की बाइक ब्यहि फूंक डाला गया था।

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