विशेष लोक अदालत का सफल आयोजन

बक्सर अप टू डेट न्यूज़:बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के निर्देशानुसार व्यवहार न्यायालय में एनआई एक्ट धारा 138 मामलों का त्वरित निपटारा किया गयाl

कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन काजल झाम्ब प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सहअध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार, अवर जिला मजिस्ट्रेट, अवर पुलिस अधीक्षक, जिला अधिवक्ता संघ बक्सर के सचिव बिंदेश्वरी पांडेय और सभी न्यायिक पदाधिकारीयों की गरिमामयी उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर विशेष लोक अदालत का उद्घाटन किया गयाl मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश काजल झाम्ब ने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के निर्देशों के आलोक में एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों के निष्पादन हेतु दोनों पक्षों में आपसी सुलह-समझौते का मार्ग प्रशस्त करें।

इस विशेष लोक अदालत का मुख्य फोकस परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत आने वाले चेक बाउंस और वित्तीय लेनदेन से जुड़े मामलों के त्वरित एवं सुलभ निस्तारण पर रहेगा। इस बार वादों का निष्पादन ऑनलाइन एवं भौतिक दोनों ही माध्यमों से किया जा रहा है, ताकि सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले पक्षकारों को भी न्याय मिलने में कोई असुविधा न हो।

मौके पर उपस्थित अधिकारियों और आम जनता से नेहा दयाल अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार बक्सर ने अपील की है कि इस अवसर का लाभ उठाकर अपने लंबित मामलों का सौहार्दपूर्ण अंत करें। अधिक जानकारी या सहायता के लिए आप लोग व्यवहार न्यायालय परिसर में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में सचिव महोदय के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या आधिकारिक हेल्प-लाइन नंबर 06183-299925 एवं ईमेल dlsa.buxar2026@gmail.com पर समन्वय स्थापित कर सकते हैं। मौके पर दिवाकर राम न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी और पैनल अधिवक्ता प्रमिला पाठक की पीठ नौ वादों का निपटारा सुलह समझौते के आधार पर कर लिया था, जिसमे कुल 27 लाख 52 हजार रुपए के समझौता राशि पर उपस्थित दोनों पक्षों के हस्ताक्षर हुएl
वीरेंद्र कश्यप
चौसा

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