जुलूस, सभा और धरना प्रदर्शन पर लगा रोक, लागू रहेगी धारा 144

बक्सर अप टू डेट न्यूज़ | जिला दण्डाधिकारी बक्सर अमन समीर के द्वारा दिनांक 09.09.2022 से निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बक्सर जिला अन्तर्गत नगरपालिका क्षेत्र यथा-नगर परिषद बक्सर, नगर पंचायत चौसा, नगर पंचायत ब्रह्यपुर क्षेत्र हेतु निम्नांकित आदेश जारी किया है|

buxar ads

जिनमे किसी भी प्रकार के जुलूस, सभा, धरना या प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के आयोजित नहीं होंगे। यह आदेश शादी, बारात, पार्टी, शव-यात्रा, हाट बाजार, अस्पताल में ले जा रहे मरीज के साथ जाने वाले व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय में जाने वाले छात्र-छात्राओं एवं कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी/पुलिस बल पर लागू नहीं होगा।

सक्षम पदाधिकारी की अनुमति प्राप्त ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग भी रात्रि 10:00 बजे से सुबह 06:00 बजे तक वर्जित रहेगा। कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गंड़ासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन नहीं करेंगे। परन्तु यह आदेश परम्परागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय, विधि-व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्तव्य पर लगे दण्डाधिकारी/निर्वाचन कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा।

यह आदेश जिला दण्डाधिकारी द्वारा नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 के अवसर पर निर्गत किए गए या किए जाने वाले आदेश पर निर्दिष्ट तिथि को निर्दिष्ट स्थान पर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा शस्त्र निरीक्षण कराने एवं शस्त्र जमा करने हेतु शस्त्र ले जाने वाले अनुज्ञप्तिधारियों पर शिथिल रहेगा।

कोई भी व्यक्ति या संगठन, व्यक्ति विशेष के विरूद्ध सामग्री का अथवा इस प्रकार के पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि प्रकाशन नहीं करेंगे या नहीं चिपकायेंगे या नहीं लिखेंगे, जिससे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो। यह आदेश सभी प्रकार के सोशल मीडिया माध्यमों के लिए भी लागू रहेगा। कोई भी व्यक्ति या संगठन किसी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं धार्मिक आयोजन से साम्प्रदायिक भावना को राजनीतिक हित के लिए नहीं उभारेंगे तथा न ही भड़कायेंगे।

कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को डराने, धमकाने एवं किसी भी प्रभोलन में लाने का कार्य नहीं करेंगे। प्रदुषण फैलाने वाले प्रचार सामग्रियों का इस्तेमाल राजनैतिक प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जायेगा। बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति निजी भूमि भवनों, चहारदीवारी, वाहनों आदि पर चुनाव संबंधी झण्डा/पोस्टर नहीं लगायेंगे। किसी भी अभ्यर्थी अथवा उनके कार्यकताओं या समर्थकों द्वारा पोस्टर चिपकाकर, नारे लिखकर या झंडा लगाकर किसी निजी, सार्वजनिक अथवा सरकारी भवन को विरूपित करना पूर्णतः निषिद्ध है।

Advertisement

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
होटल जैसे क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज बनाने का यह है बड़ा सीक्रेट साइरस मिस्त्री ने नहीं लगाई थी सीट बेल्ट भारत में 70 साल बाद चीतों की हुई वापसी बड़ी टूट : 8 कांग्रेस विधायक भाजपा में शामिल नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड में रचा इतिहास