नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास
बक्सर अप टू डेट न्यूज़ | नाबालिक किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में पास्को कोर्ट में सुनवाई हुई। पास्को कोर्ट अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 6 सह विशेष न्यायाधीश पास्को प्रभाकर दत्त मिश्रा ने दोनों पक्षों के गवाहों के सुनने के बाद आरोपित को दोषी पाते हुए आजीवन करावास के साथ अर्थदंड भी लगाया।
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विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह बताया कि किशोरी शाम के समय शौच के लिए गई थी दोनों लड़कों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था।
इसी मामले में पिड़िता ने सिमरी थाना क्षेत्र गंगोली के अभिषेक ठाकुर वो सोनू ठाकुर के खिलाफ पास्को एक्ट में 7 नवम्बर 19 को महिला थाना में मामला दर्ज कराया था। इसी मामले में कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में सजा और जुर्माना भी लगाया सभी सजा साथ साथ चलेंगे। दोनों अभियुक्तों को लाइफ टाइम आजीवन करावास के साथ 41 हजार ,41 हजार रुपया दोनों पर जुर्माना लगाया। साथ ही पीड़ित प्रतिकार योजना के तहत 5 लाख रुपया पीड़िता को देने का आदेश किया है।
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