तम्बाकू सेवन के खिलाफ चलेगा सघन अभियान, पकड़े जाने पर होगा 7 साल का जेल

बक्सर अप टू डेट न्यूज़ | जिला पदाधिकारी बक्सर-सह-अध्यक्ष जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति अमन समीर की अध्यक्षता में सरकारी पदाधिकारियों एवं अन्य हितधारकों हेतु जिला स्तरीय संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन समाहरणालय परिसर स्थित सभागार में आहूत की गई।

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कार्यक्रम में जिले के सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों के अलावे पुलिस के अधिकारी भी उपस्थित हुए। उक्त अवसर पर ज़िला पदाधिकारी महोदय ने अपने संबोधन में कहा कि तम्बाकू के सेवन से न सिर्फ सेहत पर इसका दुष्प्रभाव परता है साथ ही आर्थिक नुकसान भी होता है। तम्बाकू सेवन न करके जिंदगी के साथ साथ आर्थिक नुकसान को भी बचाया जा सकता है।

जिला पदाधिकारी महोदय ने तम्बाकू नियंत्रण हेतु छापामार दस्ते के गठन का निर्देश दिया साथ ही उसके सभी सदस्यों को शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में अवस्थित सभी तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों को हटवाते हुए नियमित रूप से छापामारी करने का निर्देश दिया। सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने अपने कार्यालयों मे तम्बाकू मुक्त क्षेत्र का बोर्ड लगाने का निर्देश दिया l

जिला पदाधिकारी ने कहा कि इस अभियान को सफल करने के लिए हमें मिलकर प्रयास करनी होगी। जिससे हम अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचा सकते हैं। साथ ही समाज के आम लोगों के बीच जाकर लोगों को तंबाकू का सेवन नहीं करने हेतु प्रेरित एवं जागरूक करना होगा। जिससे तंबाकू के सेवन पर नियंत्रण लगाने में सफलता मिलेगी।

जिले में यह अभियान 2019 से चलाया जा रहा

तम्बाकू नियंत्रण हेतु राज्य सरकार की तकनीकी सहयोगी संस्था सोशियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाईटी (सीड्स) के कार्यपालक निदेशक ने राज्य सरकार एवं सीड्स के द्वारा संयुक्त रूप से राज्य के सभी 38 जिलो में चलाए जा रहे तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत COTPA-2003 की विभिन्न धाराओ के बारे में विस्तार से बताया। श्री मिश्रा ने आगे कहा कि बक्सर जिले में यह अभियान 2019 से चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि तंबाकू सेवन करना एक खतरनाक आदत है जहां छोटे-छोटे बच्चे हैं वहां तो स्थिति और भी अधिक नाजुक बन जाती है। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को अभियान के रूप में चलाए जाने के काफी अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। सभी स्तर पर तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग की अपेक्षा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कोविड-19 से लड़ रहे हैं उसी प्रकार हमें तंबाकू को समाप्त करने हेतु लड़ाई लड़नी होगी।

शिक्षण संस्थानों, कार्यालयों सहित अन्य स्थानों पर धूम्रपान करना दंडनीय अपराध

विदित हो कि सार्वजनिक स्थलों यथा सिनेमा हॉल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक सड़क, शिक्षण संस्थानों, कार्यालयों सहित अन्य स्थानों पर धूम्रपान करना दंडनीय अपराध है।

कार्यशाला के प्रारंभ में सिविल सर्जन डॉ जितेंद्र नाथ ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया। तम्बाकू नियंत्रण के जिला नोडल पदाधिकारी ने तम्बाकू नियंत्रण जिले में की जा रही गतिविधियों की जानकारी दी।

कार्यशाला में उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन, एनसीडीसेल के वित्तीय-सह-लाजिस्टिक सहलाकर सीड्स के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, डीआरडीए निदेशक, वरीय उप समाहर्ता जिला स्वास्थ्य समिति के सदस्य, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सहित थानाध्यक्ष उपस्थित थे।।

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