सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ रहेगा खुला

बक्सर अप टू डेट न्यूज़ :- जिला दण्डाधिकारी बक्सर के द्वारा द0प्र0सं0 की धारा 144 के अधीन दिनांक 06 जनवरी 2022 से 21 जनवरी 2022 तक के लिए समुदाय के जीवन/स्वास्थ्य की रक्षा के निमित आदेश निर्गत किया गया है। जिनमे सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित रहेगा।

ads buxar

साथ ही आवश्यक सेवाओं यथा- जिला प्रशासन, पुलिस, होमगार्ड, कारा, सिविल डिफेंस, विद्युत, आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायरबिग्रेड, स्वास्थ्य, पशु स्वस्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय, कोषागार एवं उनसे संबंधित वित विभाग के कार्यालय, खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अत्यावश्यक गतिविधियों से संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे। न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय प्रभावी होगा।

सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान 08:00 बजे रात्रि तक ही खुल सकेंगे।

(क) बैकिंग, बीमा एवं ए0टी0एम0 संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, गैर बैकिंग वितीय कम्पनियों के कार्यालय/गतिविधियाँ।(ख) औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान। (ग) सभी प्रकार के निर्माण (Construction Works) कार्य। (घ) E-commerce से जुड़ी सारी गतिविधियाँ एवं कुरियर सेवाएँ। (ड़) कृषि एवं इससे जुडे़ कार्य।(च) प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। (छ) टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएँ,ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियाँ। (ज) पेट्रोल पम्प, एल0पी0जी0, पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भण्डारण प्रतिष्ठान। (झ) कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएँ। (ञ) निजी सुरक्षा सेवाएँ। (ट) ठेला पर फल एवं सब्जी की घूम-घूम कर बिक्री।

दुकानों/प्रतिष्ठानों का संचालन निम्नलिखित शर्तों के साथ किया जाएगाः-

दुकानों/प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा।दुकानों/प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाईजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेसिंग मानकों (2 गज की दूरी) का अनुपालन किया जाएगा, जिसके लिए सफेद वृत चिन्हित किए जाएँगे।उपर्युक्त शर्तों का पालन नहीं किए जाने पर उपयुक्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षण संस्थान

प्री-स्कूल से आठवीं कक्षा तक के लिए विद्यालय एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे, किन्तु ऑनलाइन शिक्षण दिया जा सकेगा। नौवीं तथा उच्चतर कक्षाओं से संबंधित विद्यालय, कोचिंग एवं शिक्षण संस्थान 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। ऑनलाइन शिक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी।

सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं/आमजनों के लिए बंद रहेंगे।सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पुल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पुरी तरह बंद रहेंगे।रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों का संचालन आगंतुकों की बैठने की कुल क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत उपयोग के साथ अनुमान्य होगा। संबंधित प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करेगा कि उनके सभी कर्मी कोविड के दोनों टीके ले चुके हैं।ads buxar

विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजन किए जा सकते हैं, किन्तु इनमें डी0जे0 एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने कम से कम 03 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार/श्राद्ध कार्यक्रम भी 50 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी। सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के 100 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी। जिला परिवहन पदाधिकारी, बक्सर सुनिश्चित करेंगे कि सार्वजनिक वाहनों में over crowding नहीं हो। सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

Advertisement

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!