पैक्स की निर्वाचन एवं मतगणना 14 मार्च को, लागू रहेगा धारा 144
बक्सर अप टू डेट न्यूज़ :- प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) की पूर्ण प्रबंध समिति के कालावधि समाप्ति के उपरान्त सविरोध निर्वाचन एवं मतगणना 14 मार्च 2022 को बक्सर प्रखण्ड स्थित एम0वी0 कॉलेज इम्पलाई साख सहयोग समिति लिमिटेड, बक्सर में आयोजित किया है।
इस अवसर पर उक्त स्थल पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 की निषेधाज्ञा लागू करने का निदेश प्राप्त है। उक्त के अवसर पर अत्यधिक भीड़ इकटठा होने के कारण सामान्य विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की आशंका है। विधि व्यवस्था कायम रखने के लिए अनुमण्डल दण्डाधिकारी धीरेन्द्र कुमार मिश्रा निहित शक्तियों के अन्तर्गत दिनांक 14.03.2022 को एम0वी0 कॉलेज इम्पलाई साख सहयोग समिति लिमिटेड बक्सर के 200 मीटर की दूरी तक धारा 144 द0प्र0स0 के अन्तर्गत निम्नलिखित निषेधाज्ञा लागू किया है|
उक्त स्थल के 200 मीटर की दूरी पर 05 या 05 से अधिक व्यक्तियों (प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/संबधित कर्मियों को छोड़कर) को एक जगह रहने पर रहना प्रतिबंध है, किसी प्रकार के घातक हथियार अथवा आग्नेयास्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध है साथ ही किसी प्रकार के जुलूस या प्रदर्शन (धार्मिक, शवयात्रा एवं शादी को छोड़कर) पर प्रतिबंध है|
किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर प्रतिबंध (धार्मिक, शवयात्रा, शादी एवं संबंधित स्थल को छोड़कर) तथा प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी प्रकार के मद्यपान एवं धूम्रपान पूर्ण निषेद्य है|
*जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी*
*बक्सर।*