भीषण गर्मी और लू का असर, 30 अप्रैल तक स्कूलों का समय बदला

बक्सर:
बक्सर जिले में बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा निर्णय लिया है। समाहरणालय स्थित जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, दोपहर के समय पड़ रही भीषण गर्मी और लू (Heatwave) के कारण बच्चों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

​क्या है नया आदेश?

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जिला प्रशासन ने जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों (प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों और कोचिंग संस्थानों सहित) के लिए आदेश जारी किया है। इसके तहत ​आठवीं कक्षा तक के सभी बच्चों के लिए दोपहर 12:00 बजे के बाद शैक्षणिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। ​विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे इस आदेश के अनुरूप अपनी कक्षाओं का समय पुनर्निर्धारित करें।


प्रशासन द्वारा जारी यह आदेश दिनांक 21 अप्रैल 2026 से लागू हो गया है और यह 30 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेगा। ​जिला प्रशासन ने सभी विद्यालय संचालकों से इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है, ताकि भीषण गर्मी में बच्चों को किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना न करना पड़े।

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