दुष्कर्म मामले में डेढ़ साल बाद आया फैसला, दुष्कर्मी को आजीवन करवास

बक्सर अप टू डेट न्यूज़ :- कृष्णब्रम्ह थाना क्षेत्र के अरक गांव में मासूम के साथ दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने फैसला कर सजा सुना दिया। डेढ़ साल बाद आये इस फैसले से पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है।बता दे कि 9 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सोमवार को विशेष पाक्सो कोर्ट के न्यायाधीश अविनाश शर्मा ने यह फैसला सुनाया। साथ ही उन्होंने पीड़िता के परिवार को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का आदेश भी दिया है।

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लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि घटना दस अगस्त 2020 की है।कृष्णाब्रह्म थाना क्षेत्र के अरक गांव निवासी त्रिलोकी सिंह 9 साल की मासूम बच्ची को झांसा देकर अपने घर ले गया। जहां उसके साथ घिनौनी हरकत की। उसने घर आकर बच्ची ने रोरोकर अपनी माँ को सारी हरकत बात दी।मां संजू देवी की शिकायत पर महिला थाने में FIR दर्ज हुई।

मामले के अनुसंधान के क्रम में घटना की सत्यता प्रमाणित हुई इसके बाद पुलिस ने जांच प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित किया। साक्ष्य के आलोक में न्यायालय के द्वारा आरोपित को दोषी पाया गया, पुलिस व डाक्टर की रिपोर्ट देखने के बाद दोनों पक्षों की दलील सुनी और सोमवार को यह फैसला सुनाया। जिसमें पीड़ित प्राधिकार द्वारा परिवार को आर्थिक मदद देने का आदेश भी दिया।न्ययालय की इस फैसले से पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है।

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