पॉक्सो एक्ट पर विधिक जागरूकता शिविर का सफल आयोजन

बक्सर अप टू डेट न्यूज:राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बक्सर द्वारा सुरक्षित बचपन अभियान 26 से 31 अक्टूबर 2026 के अंतर्गत बिहार सेंट्रल स्कूल बक्सर परिसर में बाल यौन उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) 2012 पर विधिक जागरूकता शिविर का सफल आयोजन किया गया।
शिविर को संबोधित करते हुए प्रधान दंडाधिकारी किशोर न्याय परिषद, बक्सर हर्षवर्धन सिंह ने विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों की जानकारी दी तथा उन्हें अपने अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों को अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श के बीच का फर्क समझाना उनकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा स्पर्श वह स्पर्श है, जिससे बच्चे को सुरक्षित, प्यार भरा और अच्छा महसूस होता है।
माता-पिता द्वारा प्यार से गले लगाना , सिर पर हाथ फेरना, गाल पर प्यार करना, डॉक्टर द्वारा बीमारी में चेकअप करना, दोस्तों का साथ मिलकर हाई-फाइव करना।
बैड टच वह स्पर्श है जो बच्चे को असहज, डरावना, दर्दनाक या भ्रमित महसूस कराता है।जब कोई शरीर के निजी अंगों को छूने की कोशिश करे, जबरदस्ती गले लगाए या किस करे या किसी बात को गुप्त रखने के लिए कहे।बच्चे को समझाएं कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। वे तुरंत किसी भरोसेमंद व्यक्ति जैसे माता-पिता, शिक्षक को इसकी जानकारी दें।किसी भी आपात स्थिति या मदद के लिए बच्चों और अभिभावक राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर 1098 का उपयोग कर सकते हैं।
कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता मनोज कुमार श्रीवास्तव पीएलवी ब्रजेश कुमार उपस्थित रहे। प्राधिकार की ओर से सुधीर कुमार, अशोक कुमार सिंह तथा कार्यालय परिचारी सुनील कुमार ने कार्यक्रम के संचालन में सहयोग किया।
विद्यालय की ओर प्राचार्य सरोज सिंह, उप-प्राचार्य विनय कुमार तिवारी तथा शिक्षक वरुण कुमार, सुनील कुमार, उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विद्यार्थी प्राप्ति पांडेय, राजलक्ष्मी, शीतल कुमारी, श्वेतांक पांडेय और अभिषेक सिंह ने सक्रिय भागीदारी की। जिला विधिक सेवा प्राधिकार बक्सर ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के प्रति आभार व्यक्त किया।
वीरेंद्र कश्यप
चौसा







