प्रखंड स्तर पर टीम गठित कर कराये जायेगे कोविड प्रोटोकॉल के नियम

बक्सर अप टू डेट न्यूज़ :- कोरोना वायरस जनित महामारी की तीसरी लहर से देश के अनेक राज्यों सहित बिहार में भी कोरोना पॉजिटिव की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न विभागीय आदेशों के माध्यम से कतिपय प्रतिबंध को लागू किया गया।

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दिनांक 4 जनवरी 2022 को राज्य में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के क्रम में लिए गए निर्णय के आलोक में सरकार के विशेष सचिव गृह विभाग विशेष शाखा बिहार सरकार पटना के ज्ञापांक जी/आपदा-06-02/2020-38 दिनांक 4 जनवरी 2022 के द्वारा कोरोना संक्रमण वर्तमान स्थिति के परिपेक्ष में स्थितियों पर व्यापक नियंत्रण हेतु इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 10-0072 दिनांक 5 जनवरी 2022 के द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं| इस क्रम में आयुक्त पटना प्रमंडल पटना के पत्रांक 41/गो दिनांक 19 जनवरी 2022 के द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव की रोकथाम एवं कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं|

जिस का विवरण निम्नवत है:-

कोविड संक्रमण से बचाव हेतु विशेष सतर्कता एवं एहतियात बरतते हुए अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर टीम गठित कर मास्क का प्रयोग, कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन कराते हुए सघन जन जागरूकता चलाया जाय। आगामी शादी-विवाह के सीजन के दौरान खरीदारी करने हेतु बाजारों में लोगों की भीड़ जुटने की संभावना है। कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु शादी-विवाह के सीजन के दौरान बाजारों में खरीदारी करने के लिए आने वाले लोगों की संभावित भीड़ के मद्देनजर सभी व्यक्तियों को मास्क का प्रयोग अनिवार्य किए जाने हेतु विशेष जांच अभियान चलाया जाए।

कम्युनिटी हॉल बैंक्विट हॉल होटल सहित अन्य शादी समारोह स्थलों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जाना सुनिश्चित कराया जाए। सभी प्रकार के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों दुकानों में दुकानदारों तथा ग्राहक को उपभोक्ताओं तथा भीड़भाड़ वाले स्थानों यथा मार्केट सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन बस स्टैंड ऑटो स्टैंड आदि पर मास्क का प्रयोग अनिवार्य किए जाने हेतु धावा दल गठित कर औचक निरीक्षण कराया जाए|

कोविड-19 की सतत एवं गुणवत्तापूर्ण जांच कराई जा रही है

औचक निरीक्षण के दौरान बिना मास्क के पकड़े जाने पर दोषी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाए। सार्वजनिक निजी परिवहन में चालकों तथा यात्रियों द्वारा मास्क का प्रयोग किए जाने हेतु जागरूक किया जाए। सभी बड़े अस्पताल प्राथमिक अस्पतालों सहित कोविड जांच केंद्रों का निरीक्षण कार्य सुनिश्चित हो के इनर स्थलों पर कोविड-19 की सतत एवं गुणवत्तापूर्ण जांच कराई जा रही है आवश्यकतानुसार कोविड जांच केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए। यह भी सुनिश्चित करा लिया जाए कि जिला के सभी अस्पतालों में सभी आवश्यक चिकित्सीय उपकरण एवं दवा, मास्क तथा सैनिटाइजर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तथा अस्पताल चिकित्सा हेतु पूर्णत: तैयार हालत में है|

नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से भी संक्रमण से बचाव तथा इसकी रोकथाम एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल के नियमों का प्रचार प्रसार कराने/नियमों का पालन कराने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई की जाए। सभी अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष, प्रखंड विकास पदाधिकारी बक्सर जिला, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद बक्सर एवं डुमराव उक्त आदेश का अनुपालन कराने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी बक्सर एवं डुमराव उपरोक्त सभी निर्देशों का स्वयं अनुसरण करते हुए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अक्षरश अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे एवं भीड़भाड़ वाले स्थलों यथा सब्जी मंडी, बाजार आदि तथा सार्वजनिक वाहनों में सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया का सख्त अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे यदि किसी स्थान/बाजार/प्रतिष्ठान में निरंतर निर्देशों के उपरांत सभी उपयुक्त अनुपालन नहीं किया जा रहा हो उन्हें अस्थाई रूप से बंद करने के साथ अन्य सख्त कार्रवाई की जाए।

जिला पंचायती राज पदाधिकारी बक्सर, सिविल सर्जन बक्सर, जिला परिवहन पदाधिकारी बक्सर उक्त के आलोक में सभी आवश्यक करवाई करना सुनिश्चित करेंगे। वह विकास संयुक्त बक्सर उक्त कार्य के वरीय प्रभार में रहेंगे।

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