स्कूल- कोचिंग बंद करने का आदेश, जुलूस,रैली व सांस्कृतिक कार्यक्रम पर रोक
बक्सर अप टू डेट न्यूज़ :-बिहार राज्य में कोरोना वायरस के तीसरी लहर के बढ़ते संक्रमण के रोकथाम एवं उसके बचाव के परिपेक्ष्य में सरकार के विशेष सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार सरकार के ज्ञापांक-जी/आपदा-06-02/2020-38 पटना, दिनांक 04.01.2022 एवं बक्सर जिला में जिला पदाधिकारी बक्सर के आदेश ज्ञापांक 10-0072/गो0 दिनांक 05.01.2022 द्वारा विभिन्न आवश्यक निदेश निर्गत किया गया है।
उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर उन व्यक्तियों के विरूद्ध बिहार संक्रमण जनित महामारी, कोविड-19 विनियमावली, 2020 के विनियन 19 के (शास्ति) के आलोक में कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है। इस परिपेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में निम्नवत निदेश दिये जाते है :
दिनांक 21.01.2022 तक (या सरकार के अगले आदेश तक) बक्सर अनुमण्डल अन्तर्गत किसी प्रकार का जलसा/जुलूस/रैली/धरना-प्रदर्शन/यज्ञ/सांस्कृतिक कार्यक्रम/सभा आदि निकालने एवं कराने पर रोक लगायी जाती है। इस आलोक में अद्योहस्ताक्षरी के स्तर से पूर्व में दिये गये सभी अनुमति आदेश को रद्द किया जाता है।सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं/आमजनों के लिए बंद रहेंगे।
कोविड-19 के संभावित फैलाव के मद्देनजर समूह में लोगों को इकटठा न होने का निदेश
दिनांक 21.01.2022 तक (या सरकार के अगले आदेश तक) बक्सर अनुमण्डल अन्तर्गत नगर भवन, कला भवन, किला मैदान आदि स्थानों के सभी आयोजन को स्थगित किया जाता है।ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा को तत्काल प्रभाव से दिनांक 21.01.2022 तक (या सरकार के अगले आदेश तक) स्थगित किया जाता है।कोविड-19 के संभावित फैलाव के मद्देनजर समूह में लोगों को इकटठा न होने का निदेश दिया जाता है।अतः उपरोक्त के आलोक में सभी थानाध्यक्ष, अंचलाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बक्सर अनुमण्डल को निदेश दिया जाता है कि उक्त आदेश का अक्षरशः अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।
राज्य में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के क्रम में लिए गए निर्णय के आलोक में सरकार के विशेष सचिव गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार सरकार पटना के ज्ञापांक जी/आपदा-06-02/2020-38, दिनांक 04.01.2022 के द्वारा कोरोना संक्रमण वर्तमान स्थिति के परिपेक्ष में स्थितियों पर व्यापक नियंत्रण हेतु दिनांक 6 जनवरी 2022 से दिनांक 21 जनवरी 2022 तक इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 10-0072/गो० दिनांक 05.01.2022 के द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
ऑनलाइन शिक्षण कार्य संचालित किए जा सकेंगे
सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित होगा।न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय प्रभावी होगा।सभी विद्यालय/ महाविद्यालय शिक्षण/ प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान (उनके छात्रावास सहित) तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगे परंतु उनके कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे तथा ऑनलाइन शिक्षण कार्य संचालित किए जा सकेंगे केंद्र तथा राज्य के आयोग द्वारा आयोजित नियोजन संबंधी परीक्षाएं तथा विभिन्न विद्यालयों बोर्डो द्वारा आयोजित परीक्षाएं संचालित की जा सकेंगी।