मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश

बक्सर अप टू डेट न्यूज़ | डुमराव प्रखंड के मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी सुनील कुमार पर 24 घंटे के अंदर प्राथमिकी दर्ज करने का सख्त आदेश जिला लोकपाल बिटेश्वर नाथ पांडेय ने दिया है।

यह आदेश बक्सर लोकपाल के न्यायालय में विविध वाद संख्या 01/2022 का विचारण के उपरान्त उसे निस्तारित करते हुये न्यायालय के आदेश का पी० ओ० द्वारा जान बुझ कर अवज्ञा करने, 6 माह तक के लिए अनिवार्य सेवा निवृति के पूर्ववर्ती आदेश का उल्लंघन कर पूर्ववत सरकारी कार्य करते रहने उक्त अवधी का अनाधिकृत रूप से मासिक वेतन का लाभ प्राप्त करने, पूर्व कुशल श्रमिक कंप्यूटर ओपेरटर शेषनाथ उपाध्याय रिश्वत में डेढ़ लाख रुपये की जबरन मांग करने, अपराधिक षड्यंत्र करने, अति भयावह धमकियां देने एवं लोकपाल न्यायालय का आदेश का आदतन अवज्ञा करने अदि सम्बन्धी अवैध कृत्य करने का पूर्णतः दोषी पाए जाने के कारण लोकपाल श्री पांडेय द्वारा पारित किया गया है।

ज्ञातव्य हो कि उक्त कार्यक्रम पदाधिकारी सुनील कुमार पूर्व निस्तारित वाद संख्या 01/2021 में पारित आदेश दिनांक 30/11/2021 तथा 01/2022 में पारित आदेश दिनांक 16/03/2022 में लोकपाल न्यायालय के आदेश का अवज्ञा करने आदि गलत कृत्य का दोषी सिद्ध करार दिए जा चुके है।

धमकी देने का भी आरोप

डुमरांव कार्यक्रम पदाधिकारी पर बक्सर लोकपाल न्यायालय द्वारा गाज गिरने का मामला यह है कि मनरेगा प्रखंड डुमरांव में कंप्यूटर ऑपरेटर जॉबकार्डधारी शेषनाथ उपाध्याय को अकारण मनमाने ढंग से पी० ओ० सुनील कुमार हटाकर उनके जगह कन्हैया पासवान को जॉब दे दिया था, जिससे पीड़ित जॉब कार्डधारी ने लोकपाल न्यायालय में शिकायत आवेदन 2021 में दिया था जिसमे पीड़ित को उक्त जॉब में पुनर्स्थापित करने लोकपाल द्वारा आदेश पारित हुआ था. जिसे लोकपाल न्यायलय की आदेश की अवमानना कर पी० ओ० डुमरांव ने अनुपालन नहीं किया तो अनुपालन करवाने सम्बन्धी पुनः वाद संख्या 01/2022 में लोकपाल न्यायालय द्वारा उक्त पी०ओ० को दोषी सिद्ध करार दिया गया था और आदेश का समुचित अनुपालन हेतु सख्त आदेश दिया गया लेकिन पी०ओ० ने उसे जॉब पर पुनर्स्थापित करने हेतु आदेश के आलोक में पीड़ित से मोटी रकम की मांग कर दी और नहीं देने पर उसे नाना तरह से प्रताड़ित करते हुये जानलेवा धमकियां भी दे डाली।

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