अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को स्वरोजगार हेतु सुनहरा अवसर

बक्सर अप टू डेट न्यूज़ :- जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी जे0 एस0 पाण्डेय बक्सर के द्वारा बताया गया कि प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइनेन्सियल कारपोरेशन लि0, पटना के पत्रांक- 404, दिनांक- 03.02.2022 के आलोक में राज्य सम्पोषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 का आवेदन फार्म भरा जा रहा है।

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अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिख, इसाई, बौद्ध, पारसी, जैन) के इच्छुक युवक/युक्तियों को स्वरोजगार हेतु 5% साधारण वार्षिक ब्याज दर पर ऋण दी जाती है। आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष एवं पारिवारिक वार्षिक आय 4.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक सरकारी/अर्द्ध सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए। ऋण की अधिकतम राशि 5 लाख रुपये है।

अंतिम तिथि 08.03.2022 के संध्या 5:00 बजे तक

एक लाख रुपये तक की ऋण राशि हेतु ऋणधारक द्वारा स्वयं की गारंटी या किसी ऐसे व्यक्ति की गारन्टी जिनके नाम या उनके माता/पिता के नाम से रेन्ट रसीद/लगान हो की दस्तावेज चयन के उपरांत समर्पित करेंगे। 5 लाख रुपये तक की ऋण राशि के लिए एक सरकारी/अर्द्ध सरकारी/बैंक कर्मी/स्वायत निकाय के कर्मी (जिनकी सेवा कम से कम 5 वर्ष शेष हो)/आयकर दाता की व्यक्तिगत गारंटी/आंगनबाड़ी कर्मी/पंजीकृत मदरसों के शिक्षक/नियोजित शिक्षक/अनुबंधित वक्फ के मोतवल्ली, ऋण राशि के समतुल्य अचल सम्पत्ति का बन्धेज के साथ गारंटी बाण्ड निष्पादित करना होगा।

ऋण की वापसी 20 त्रैमासिक किस्तों में मूलधन व ब्याज सहित निगम द्वारा वसूल किया जायेगा। आवेदन फार्म भरने एवं जमा करने की अंतिम तिथि 08.03.2022 के संध्या 5:00 बजे तक आवश्यक कागजात के साथ हाथों-हाथ या डाक के माध्यम से जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, बक्सर में जमा कर सकते है। आवेदन फार्म जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, बक्सर एवं निगम के वेबसाईट www.bsmfc.org अथवा www.minoritywelfare.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, समाहरणालय, बक्सर से सम्पर्क कर सकते है।

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