22 साल बाद फैसला, हत्या के दोषियों को उम्रकैद की सज्जा

बक्सर अप टू डेट न्यूज़ | हत्या के चार आरोपितों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सिविल कोर्ट बक्सर में एडीजे 4 विजेंद्र कुमार ने सुनाई है। इसके साथ ही 40 हजार का अर्थ दंड लगाया है। सजा पाने वालों में दशरथ चौधरी, महेंद्र पाठक, जितेंद्र पाठक व प्रकाश चंद्र तिवारी शामिल हैं।

इस संबंध में अपर लोक अभियोजक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि रघुवंश पांडेय (तत्कालीन लेबर सुप्रीटेंडेंट) चरित्रवन बक्सर ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि 18 जून 2001 मेरे पुत्र सुशील कुमार पांडेय को चरित्रवन निवासी दशरथ चौधरी, गजधरा गांव निवासी महेंद्र पाठक, जितेंद्र पाठक, भलुहा निवासी प्रकाश चंद्र तिवारी, अनिल पाठक, कृष्णा देवी, धर्मेंद्र पांडेय व उदय पांडेय बुलाकर सिनेमा देखने ले गए।

देर रात्रि तक घर नहीं लौटने पर रघुवंश पांडेय व उनके परिवार के काफी खोजबीन की पर कहीं उनका पता नहीं चला। जिसको लेकर अज्ञात के विरुद्ध नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। एक सप्ताह बाद सुमेश्वर स्थान नहर पर सुशील का शव बरामद हुआ।

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