नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म के आरोप में माता-पिता और पुत्र को जेल

बक्सर अप टू डेट न्यूज़ | पास्को न्यायालय सह अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय 6 के न्यायाधीश विवेक राय ने दो नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले में पिता-पुत्र व मां को सजा सुनाई है। पुत्र को 10 वर्ष कठोर कारावास वहीं मां-पिता को 7 वर्ष की सजा हुई। तथा 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। नैनीजोर थाना क्षेत्र के एक गांव में दो नाबालिग बच्ची अपने घर में थी।

गांव के ही सझंरिया देवी तथा शिवजी राम बुलाकर अपने घर ले गए। वहां पप्पू राम दोनों बच्चियों से दुष्कर्म किया। । न्यायालय में यह मुकदमा पास्को 29/2015 दर्ज करके विचार में शुरू किया गया। विचारण के दौरान सभी गवाहों की गवाही के बाद न्यायालय ने सझरिया देवी, शिवजी राम व पप्पू राम तीनों को दोषी पाया।

पप्पू राम को भारतीय दंड विधान की धारा 376 के तहत 10 वर्ष की कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गयी। वही सझरिया देवी तथा शिवजी राम को के तहत 7 वर्ष की सजा मिली।

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