दुष्कर्म के आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ कोर्ट ने लगाया जुर्माना
बक्सर अप टू डेट न्यूज़ | शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 6 सह पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश मनकामेश्वर प्रसाद चौबे की कोर्ट में हुई। दुष्कर्म के मामले में पुलिस और दोनों पक्षों के गवाहों को सुनने के बाद अभियुक्तों को दोषी पाकर सश्रम आजीवन कारावास के साथ जुर्माना लगाया।
इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि राजपुर थाना क्षेत्र के जमौली के सोनू यादव और पप्पू यादव के खिलाफ 17 मार्च 2020 को महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई।
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह शौच करने के लिए गांव के पश्चिमी सतवाड़ा के पास गयी थी। रास्ते में सोनू यादव व पप्पू यादव ने बलपूर्वक पकड़ा विरोध करने पर मारपीट कर मुंह बांध दिया। और आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। काफी देर होने पर घर वालों ने खोज बिन किया तो देखा कि सातवांडा के पास बेहोशी हालत में पड़ी है। न्यायाधीश ने 9 गवाहों व साक्ष्य के आधार पर सोनू यादव व पप्पू यादव को दोषी पाकर अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई। एक मामले में सश्रम आजीवन कारावास के साथ 1 लाख दस हजार रुपये का जुर्माना दोनों पर लगाया। कोर्ट ने अन्य धाराओं में सजा और जुर्माना लगाया। सभी सजाएं साथ -साथ चलेगी।