21 सितंबर तक होगा शस्त्रों का सत्यापन
बक्सर अप टू डेट न्यूज़ |नगर निकाय चुनाव के साथ ही इसी माह के 19 सितम्बर से 21 सितम्बर तक जितने भी लाइसेंस धारी शस्त्र रखने वाले है उनका सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। जिले के नगर परिषद बक्सर, नगर परिषद डुमराँव, नगर पंचायत चौसा, नगर पंचायत इटाढी एवं नगर पंचायत ब्रह्यपुर क्षेत्र में स्वच्छ, स्वतंत्र, भयमुक्त एवं शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न कराने के उद्देश्य से शस्त्र नियमावली के तहत शस्त्रधारकों के शस्त्रों का सत्यापन किया जाना है।
ऐसे में जिला दंडाधिकारी अमन समीर द्वारा सभी प्रकार के आग्नेयास्त्रों के भौतिक सत्यापन के लिए थानावार तिथि निर्धारित करते हुए दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है।
बक्सर नगर के लिए BDO बक्सर के द्वारा 19 से 21 सितम्बर तक बक्सर नगर परिषद क्षेत्र के लाइसेंसधारी को निर्धारित किया गया है। बक्सर औद्योगिक क्षेत्र के लिए सदर CO को बक्सर नगर परिषद क्षेत्र के लाइसेंसधारियो के लिए निर्धारित किया गया है।
इस तरह बक्सर मुफस्सिल के लिए CO चौसा को बक्सर नगर परिषद क्षेत्र एवं चौसा नगर पंचायत क्षेत्र के लाइसेंसधारी के लिए निर्धारित किया गया है। डुमरांव थाना के लिए डुमरांव BDO को डुमरांव नगर परिषद क्षेत्र के लाइसेंसधारी के लिए निर्धारित किया गया है।वही इटाढ़ी नगर पंचायत का इटाढ़ी CO ब्रम्हपुर का ब्रह्मपुर CO को निर्धारित किया गया है।
सभी लाइसेंस धारी अपने शस्त्र का 19 सितम्बर से 21 सितम्बर तक 11:00 बजे से दोपहर 04:00 बजे तक भौतिक सत्यापन करा लें यह अनिवार्य है।नही तो लाइसेंस रद्द कर शस्त्र को जब्त कर लेने की बात कही गई है।